भारत सरकार द्वारा देश के किसानों के आर्थिक नुकसान को बचाने लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PM Fasal Bima Yojana) की शुरुआत की गई है। इस योजना के तहत अगर किसी किसान की फसल प्राकृतिक आपदा में खराब हो जाती है, तो बीमा राशि किसान के खाते में भेजकर उसकी पूरी भरपाई सरकार करती है, जिससे वह दोबारा अपनी फसल लगा सके। देश के किसी भी राज्य से किसान इस योजना में आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए आवेदक के पास आधार कार्ड, भूमि का खसरा नंबर, फसल का बुवाई प्रमाण पत्र, भूमि दस्तावेज, बैंक पासबुक, पासपोर्ट साइज फोटो की आवश्यकता होती है।
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